एसपी सिटी ने बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए बिजनौर। अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा पुलिस लाइन सभागार कक्ष में जनपद बिजनौर के थानों पर उपस्थित बाल कल्याण अधिकारियों/कर्मचारियों एवं बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों के साथ बाल कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गई तथा संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। शुकवार को एसपी सिटी ने प्रशिक्षण के दौरान बाल मित्र थाने के 21 मानकों पर हुई चर्चा बाल सुरक्षा के विषयों पर जिला के विभिन्न थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों की बैठक दिया गया।बैठक के दौरान बाल मित्र थाने के 21 मानकों पर हुई चर्चाप्रशिक्षण के दौरान बाल मित्र थाने के 21 मानकों पर हुई चर्चा बाल सुरक्षा के विषयों पर जिला के विभिन्न थानों के बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। डीआरडीए सभागार में आयोजित प्रशिक्षण का शुभारंभ करते हुए जिला समाज ने कहा कि बच्चों के मुद्दों पर संवेदनशील होकर काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए सभी हितधारकों को एक मंच पर आना आवश्यक है। प्रशिक्षण में बच्चों से संबंधित किशोर न्याय अधिनियम 2021, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, अनैतिक व्यापार (निवारण)अधिनियम 1956, बाल श्रम (निषेध और नियमन) कानून 1986, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 समेत अन्य प्रासंगिक कानूनों पर चर्चा की गई। उनहोने ने प्रतिभागियों को बताया कि कानून के संपर्क में जब बच्चे आते हैं तो विभिन्न मामलों में समय सीमा का ध्यान रखते हुए कैसे उचित कार्रवाई की जानी है। प्रशिक्षण के दौरान बाल मित्र थाने के 21 मानकों पर भी चर्चा की गई। विधि विवादित बच्चों के मामलों में पुलिस बच्चे ने क्या किया और क्यों किया यह ²ष्टिकोण भी अपनाएं एवं तदनुरूप मामले पर कार्रवाई करें तो बच्चों के साथ निर्धारित प्रक्रियाओं को बाल सुलभ बनाया जा सकता है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए सिनी की शिल्पा जायसवाल ने कहा कि पुलिस स्टेशन में सभी महत्वपूर्ण फोन नंबर जैसे बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, चाइल्ड लाइन(1098), एनसीपीसीआर पॉक्सो ई-बॉक्स नंबर , किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति के सदस्यों का नाम एवं संपर्क नंबर और उसकी कार्य अवधि का विवरण नोटिस बोर्ड पर किया जाना चाहिए।