PM Fasal Bima Registration  : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ( Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ) की तरह ही सरकार ने किसानों ( Farmer ) की मदद के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। जिनमें से एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है । इस योजना ( Crop Insurance Scheme ) के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य प्रकार की फसल खराब होने पर मुआवजा दिया जाता है। लेकिन इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को पहले फसल बीमा ( Crop Insurance ) कराना होगा। उसके बाद ही उन्हें लाभ दिया जाता है। अगर आप भी फसल बीमा योजना के जरिए अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाना होगा।

PM Fasal Bima Registration

PM Fasal Bima Registration

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ( Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ) रबी फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 31 सितम्बर 2022 है। यदि किसान ( Farmer ) को आज तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा नहीं मिला है। तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा ( Crop Insurance ) योजना वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-2022 और 2022-2023 के क्रियान्वयन के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

फसल बीमा के लिए कितना देना होगा प्रीमियम

  • यदि किसान ( Farmer ) फसल को प्राकृतिक आपदा और किसी भी अन्य जोखिम से बचाना चाहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा ( Crop Insurance ) योजना एक बेहतर विकल्प है।
  • इसके लिए आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ( Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ) के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
  • जहां गेहूं, जौ, मसूर और सरसों, प्रमुख रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत और आलू के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम दर निर्धारित की गई है.

नुकसान होने पर किसानों को क्या करना चाहिए?

दरअसल, जब भी किसानों ( Farmer ) की फसल को नुकसान होता है तो उन्हें 72 घंटे के भीतर क्रियान्वयन एजेंसी/संबंधित बैंक शाखा और कृषि और संबंधित विभाग को स्थिति का ब्योरा देना होता है. वहीं, वह सहायता लेने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ( Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ) टोल फ्री नं. 1800-889-6868 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा डिफॉल्टर किसान फसल बीमा ( Crop Insurance ) भी प्राप्त कर सकते हैं। उनका बीमा भी 1.5% प्रीमियम पर ही होगा। शेष राशि का भुगतान केंद्र और राज्य संयुक्त रूप से करेंगे।

किसानों को मिला 90 हजार करोड़ का दावा

सरकार ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ( Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ) की शुरुआत की। दूसरी ओर, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का दावा है कि किसानों ( Farmer ) को प्रीमियम के रूप में भुगतान किए गए प्रत्येक 100 रुपये के लिए 537 रुपये का दावा दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि सितम्बर 2021 तक किसान 19 हजार करोड़ रुपये के फसल बीमा ( Crop Insurance ) प्रीमियम का भुगतान कर चुके हैं. बदले में उन्हें करीब 90 हजार करोड़ रुपए का क्लेम मिला।

किसानों के फसल की अब आसमान से होगी निगरानी

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ( Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ) के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि के दौरान हुए नुकसान की फसल बीमा ( Crop Insurance ) भरपाई की जाती है। हर साल बाढ़, तूफान, ओलावृष्टि और भारी बारिश के कारण फसलों को नुकसान होता है। फसल खराब होने से किसान ( Farmer ) की साल भर की मेहनत बेकार जाती है और साथ ही वह आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है।

किसानों के इसी तनाव को दूर करने के लिए यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ( Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ) शुरू की गई थी। योजना के तहत किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई की जाती है। सरकार ने इस फसल बीमा ( Crop Insurance ) योजना में शामिल होने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 घोषित की है। बुवाई से लेकर कटाई के बाद तक किसान ( Farmer ) को कई जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है।

नज़दीकी बैंक में कर सकते है पंजियन :PM Fasal Bima Registration

आप नजदीकी बैंक शाखा में जाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ( Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ) के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म भी भरा जा सकता है। आप pmfby.gov.in लिंक पर जाकर फॉर्म भरकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप PM Fasal Bima Yojana फॉर्म को ऑफलाइन भरकर रजिस्टर करना चाहते हैं तो इसके लिए किसान ( Farmer ) को नजदीकी बैंक शाखा में जाना होगा।

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