ग्वालियर: मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करने वाली एक विवाहिता के साथ साथियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को विशेष कोर्ट ने 20 साल की सजा से दंडित किया है। उस पर 7000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना करीब 10 साल पुरानी है। जबकि मुख्य आरोपी के साथी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है।
यह था पूरा मामला
दरअसल, पड़ोस के घरों में झाड़ू पोछा करने वाली विवाहिता अपनी बहन की तबीयत खराब होने पर उसे देखने जनक गंज इलाके में गई थी। जहां वापसी में उसे हनुमान चौराहे पर एक युवक मिला। महिला उसे पहले से जानती थी। युवक ने कहा कि वह उसे बाड़े छोड़ देगा, जहां से वो टेंपो पकड़ कर अपने जा सकती है। विवाहिता मनोज की बाइक पर बैठ गई, लेकिन वह उसे महाराज बाडे़ न छोड़ते हुए थाटीपुर स्थित दर्पण कॉलोनी में कोक सिंह के मकान में लेकर पहुंचा। जहां अतर सिंह और गजेंद्र सिंह पहले से ही मौजूद थे। महिला को युवक ने कुछ पेय पदार्थ पीने को दिया। इसे पीने के बाद महिला अपना होश खो बैठी। उसके बाद युवक और उसके साथियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना 3 सितंबर 2013 की है। बाद में आरोपी महिला को धमकाने के बाद उसके घर नजदीक छोड़कर भाग गए। इसके बाद तीनों आरोपियों ने उसे धमकाना शुरू कर दिया कि वह उनके बुलाने पर आएगी यदि नहीं आई तो उसके पति और बच्चों को मार दिया जाएगा।
आरोपी को हुई सजा
शिव कुमार संवाददाता दैनिक अच्छी खबर मध्य प्रदेश