Vidhwa Pension Yojana Amount [ Double ] : विधवा बहनों के लिए केंद्र सरकार ने विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) शुरू की है। इस विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) के तहत राज्य सरकार अपने राज्य की जरूरतमंद आर्थिक रूप से गरीब निराश्रित विधवा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है ( Widow Pension Yojana ) ।

Vidhwa Pension Yojana Amount [ Double ]

Vidhwa Pension Yojana Amount [ Double ]

New Vidhwa Pension Yojana Amount [ Double ]

इस विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को दिया जाता है जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है। हालांकि, इस विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme )  के तहत दी जाने वाली राशि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है। ऐसे में अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस योजना ( Widow Pension Yojana ) का लाभ लेना चाहता है तो सबसे पहले आपको इसकी पात्रता जांचनी होगी। जिसके बाद इसके लिए आवेदन किया जा सकता है।

यह योजना : Vidhwa Pension Yojana Amount [ Double ]

  • केवल उन महिलाओं के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं।
  • इस विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) के तहत, भारत में प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा एक निराश्रित महिला को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो अपने पति की मृत्यु के बाद विधवा हो गई है। इस योजना के माध्यम से उन विधवा महिलाओं को लाभ प्रदान करने का कार्य किया जाता है जो अपने पति की मृत्यु के बाद बेसहारा हो गई हैं।
  • जब यह योजना ( Widow Pension Yojana ) शुरू की गई थी तब इसमें दी जाने वाली पेंशन राशि 300 रुपये थी, उसके बाद अब इस पेंशन योजना में लाभार्थी को 500 रुपये पेंशन के रूप में दी जा रही है।

योजना पात्रता

  • विधवा महिलाओं को ही पात्र माना जाएगा।
  • विधवा महिलाओं की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • यदि आवेदक ने पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह किया है तो उसे इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा।
    यदि विधवा के बच्चे वयस्क नहीं हैं या यदि वे वयस्क हैं, लेकिन अपनी मां की देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं, तो महिला को पेंशन मिलेगी ( Widow Pension Yojana ) । यदि विधवा वयस्क नहीं है तो वह पेंशन के लिए पात्र नहीं होगी।

योजना के लिए दस्तावेज : Vidhwa Pension Yojana Amount [ Double ]

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • पते का सबूत
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता psbook
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

जानिए कैसे करें इस योजना के लिए आवेदन

  • आपको इस विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
  • इस होम पेज पर आपको विधवा पेंशन का विकल्प दिखाई देगा, आपको इस विकल्प पर क्लिक करना है।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा इस पेज पर आपको अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद आपके सामने अगले पेज पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको सारी जानकारी भरनी होगी।
  • रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद आपको इसे सबमिट करना होगा । इस तरह आपका  ( Widow Pension Yojana ) आवेदन पूरा हो जाएगा।

Widow Pension Yojana : इन राज्यों में उपलब्ध है यह राशि

आपको बता दें कि विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) के तहत दी जाने वाली सहायता की राशि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। राज्यवार देखा जाए तो हरियाणा सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को हर महीने 2,250 रुपये ( Widow Pension Yojana ) प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, महाराष्ट्र में इस विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) के तहत 900 रुपये प्रति माह की राशि प्रदान की जाती है !

Vidhwa Pension Yojana Amount [ Double ]

दिल्ली विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Yojana ) के तहत हर तीन महीने में 2500 रुपये, उत्तर प्रदेश सरकार के 300 रुपये, राजस्थान विधवा पेंशन योजना के तहत 750 रुपये, उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) के तहत 1200 रुपये, गुजरात 1250 प्रतिमाह दिया जाता है। बता दें कि इस विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) के तहत दी जाने वाली सहायता सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है।

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