PM Shram Yogi Mandhan Yojana Update : असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों ( Labour ) की सामाजिक सुरक्षा के लिए मोदी सरकार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ( Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana ) लेकर आई है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन ( Pension ) का लाभ मिलता है । प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ लेने के लिए मजदूरों को अपना पंजीकरण कराना होगा। एक अनुमान के मुताबिक देश में असंगठित क्षेत्र में करीब 42 करोड़ कामगार हैं ।

PM Shram Yogi Mandhan Yojana Update

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PM Shram Yogi Mandhan Yojana Update

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ( Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana ) के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर न्यूनतम 3,000 रुपये पेंशन का लाभ मिलेगा। यदि लाभार्थी श्रमिक ( Labour ) की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को परिवार पेंशन के रूप में 50 प्रतिशत पेंशन का लाभ मिलेगा। पारिवारिक पेंशन (। Pension ) का लाभ केवल जीवनसाथी को ही मिलेगा।

असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक ( Labour ) जैसे हाउस वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील वर्कर, हेड लोडर। ईंट भट्ठों में काम करने वाले, जूते बनाने वाले, कचरा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चलाने वाले। बिना जमीन के मजदूर, खेतिहर मजदूर, बीड़ी मजदूर, हथकरघा मजदूर, चमड़ा मजदूर और अन्य मजदूर आते हैं ! ये श्रमिक पेंशन ( Pension ) प्राप्त कर ।

Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana

PM श्रम योगी मानधन योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक श्रमिक ( Labour ) की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। उन्हें 60 साल की उम्र तक हर महीने 55 से 200 रुपये देने होंगे। इन मजदूरों की मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए।

60 साल की उम्र के बाद पेंशन ( Pension ) शुरू की जाएगी ।प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ( Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana ) के तहत आवेदन करने वाले आवेदक के पास IFSC नंबर के साथ आधार कार्ड, बचत बैंक खाता या जन धन बैंक खाता होना चाहिए।

PM Shram Yogi Mandhan Yojana Update

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में मासिक योगदान के कारण संगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों के पास सेवानिवृत्ति सुरक्षा योजना है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों, श्रमिकों ( Labour ) और अन्य लोगों के पास सेवानिवृत्ति के लिए बहुत अच्छी योजना नहीं है।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की कई योजनाएं उपलब्ध हैं। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ( Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana )।

2 रुपये प्रतिदिन के निवेश से आपको सालाना 36,000 रुपये की पेंशन मिलती है

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ( Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana ) के तहत मात्र 2 रुपये प्रतिदिन के निवेश पर 36,000 रुपये की वार्षिक पेंशन मिलती है। पीएम श्रम योगी मानधन एक सरकारी योजना है, जो सेवानिवृत्ति के समय सुरक्षा प्रदान करती है।

यह योजना असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों ( Labour ) में रेहड़ी-पटरी वाले, मध्याह्न भोजन के मजदूर, हैड लोडर, मोची, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खेतिहर मजदूर, निर्माण मजदूर, बीड़ी मजदूर, चमड़ा मजदूर आदि शामिल हैं। लगभग 42 करोड़ हैं। देश में ऐसे असंगठित मजदूर।

जानिए पूरा प्लान

  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ( Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana ) में 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रति माह 55 रुपये से 200 रुपये के बीच मासिक योगदान देना होगा।
  • जब आवेदक श्रमिक ( Labour ) 60 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, तो वे पेंशन राशि का दावा कर सकते हैं।
  • प्रत्येक माह एक निश्चित पेंशन ( Pension ) राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा की जाती है।

हर माह मिलेगी निश्चित पेंशन

यह योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। यदि पेंशन ( Pension ) भोगी की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी श्रमिक ( Labour ) का पति/पत्नी पेंशन का 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होती है । प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ( Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana ) का लाभ केवल पात्र परिवार ही ले सकतें है !

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