उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका दाखिल की गई थी उसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि निकाय चुनाव शीघ्र ही कराए जाए विपक्ष ने योगी सरकार पर आरोप लगाया है की सरकार की सांठगांठ से ओबीसी आरक्षण रद्द कर देना दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि 70 परसेंट ओबीसी ही है और निकाय चुनाव में इस आरक्षण को पूर्ण समाप्त कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कूटनीति रची है यह विपक्ष का आरोप है फिलहाल शीघ्र ही निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए गए हैं