दरअसल, कोरोना संक्रमित के घर को सील करने की बजाय पूरे एरिया को सील करने के फैसले की सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जारी गाइडलाइन से उलट किसी जिले के लिए अलग गाइडलाइन नहीं हो सकती. नोएडा डीएम फैसले पर विचार करें.
दरअसल, दिल्ली-एनसीआर में आवाजाही को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि गृह सचिव ने हरियाण, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बैठक की. दिल्ली-हरियाणा सरकार ने आवाजाही पर रोक को हटा दिया है. उत्तर प्रदेश कोरोना को लेकर चिंतित है.
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