विदिसा: रतलाम के आलोट से विधायक मनोज चावला को किसानों का मसीहा बनना भारी पड़ा। इंदौर कोर्ट ने एक बार फिर कांग्रेस विधायक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। विधायक मनोज चावला पर आलोट के सरकारी गोदाम से खाद लूटने का मामला दर्ज है। न्यायालय ने पदेन विधायक होते हुए आपराधिक कृत्य में लिप्त माना है। जिसकी वजह से उन्हें जमानत का लाभ देना उचित नहीं समझा। गौरतलब है कि 10 नवंबर का यह पूरा मामला है। यहां आलोट के सरकारी खाटू धाम पर विधायक ने पहुंचकर शटर उठाया और वहां लाइन में खड़े किसानों को खाद ले जाने के लिए कहा था।
विधायक सहित कई कांग्रेसियों के खिलाफ केस
यह मामला इतना ज्यादा बढ़ा कि आलोट खाद गोदाम मैनेजर की शिकायत पर आलोट विधायक सहित कई कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ सरकारी काम में बाधा और गुड़ का मामला आलोट थाना पुलिस ने दर्ज किया था। इस घटना के बाद से ही आलोट विधायक पर गायब थे। उन्होंने 9 जनवरी को 58 दिनों के बाद इंदौर के जनप्रतिनिधि कोर्ट में सरेंडर किया था। तब से ये मामला गर्माया हुआ है। विधायक बीते 24 दिन से जेल में हैं। वह जमानत पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस बार उन्हें कोर्ट से झटका लगा है।
शिव कुमार संवाददाता दैनिक अच्छी खबर मध्य प्रदेश